होली पर हुड़दंग किया तो खैर नहीं, यूपी के इस जिले में धारा 144 लागू, एसएसपी ने दिए ये निर्देश

लोकसभा चुनाव के होने के कारण जिले में आचार संहिता भी लगी हुई है और धारा 144 भी लगी हुई है। इस बार की होली आचार संहिता धारा 144 के नियम का पालन करते हुए मनानी होगी। जिससे साफ है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार से अधिक लोग यदि मिलते हैं तो उनके खिलाफ धारा 188 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

होली पर हुड़दंग करने वालों पर स्पेशल नजर रखी जाएगी। यदि कोई हुड़दंग करता है या फिर झगड़ा करता है तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने बताया कि होली का त्योहार प्यार मोहब्बत वाला त्योहार है। इसलिए सभी लोग इसे मिलजुलकर मनाए। यदि कोई असामाजिक तत्व कुछ गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संवेदनशील-अति संवेदीनशील स्थानों पर लगेगी आरएएफ

एसएसपी डाक्टर विपिन ताडा ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने शहर में संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया हुआ है। होली पर्व पर इन स्थानों पर आरएएफ, सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस भारी संख्या में लगाई जाएगी। यदि यहां पर किसी ने गड़बड़ की तो पुलिस सीधे मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजेगी। उन्होंने बताया कि इस समय दोनों धर्मों के धर्म गुरुओं से भी लगातार मीटिंग की जा रही है।

रेपिड एक्शन डाक्टर्स टीम का गठन

सीएमओ डा. संजीव मांगलिक ने बताया कि जिले में होली पर्व को लेकर रेपिड एक्शन डाक्टर्स टीम का गठन किया गया है। इस टीम में दो हड्डी रोग विशेषज्ञ, दो सर्जन, दो फिजिशियन, दो चेस्ट रोग विशेषज्ञ, एक चर्म रोग विशेषज्ञ, दो ईएनटी को शामिल किया गया है। साथ इस टीम के किसी भी सदस्यों को तीन दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी।

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